चंबा / 9 नवंबर / न्यू सुपर भारत
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चंबा डीसी राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि विधानसभा निर्वाचन 2022 के दौरान 12 नवंबर मतदान के दिन मतदाता अपने-अपने मतदान केंद्रों पर मताधिकार का प्रयोग करते समय मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला चम्बा के सभी मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान-पत्र जारी किये गये है ।
उन्होंने यह भी बताया कि यदि कोई मतदाता अपना मतदाता पहचान-पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ हो तो ऐसे मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 फोटो युक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में से एक दस्तावेज मतदान के समय में पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।डीसी राणा ने बताया कि फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में आधार कार्ड,मनरेगा जॉब कार्ड ,बैंकों या डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक,श्रम मंत्रालय की योजना के अर्न्तगत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,ड्राईविंग लाईसेन्स,एनपीआर के अर्न्तगत आर. जी. आई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड ,पैन कार्ड,भारतीय पासपोर्ट ,
फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज,केन्द्र या राज्य सरकार के लोक उपक्रम अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र और सांसदों, विधायकों व विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी यूनीक डिसेबिलिटी आईडी दस्तावेज शामिल है।उन्होंने बताया कि एपिक के सम्बन्ध में लेखन अशुद्धि , वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजर अंदाज कर देना चाहिए बशर्ते मतदाता की पहचान एपिक से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई मतदाता फोटो पहचान-पत्र प्रदर्शित करता है,
जो किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण द्वारा जारी किया गया है, ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किये जायेंगे बशर्ते उस मतदाता का नाम जहाँ वह मतदान करने आया है, उस मतदान केन्द्र से सम्बन्धित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो।उन्होंने यह भी बताया कि इसके अतिरिक्त यदि फोटोग्राफ इत्यादि के मैच ना होने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना सम्भव न हो तब मतदाता को उपर्युक्त वर्णित किसी एक वैकल्पिक दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि उपरोक्त में किसी बात के होते हुए भी प्रवासी निर्वाचक जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, उन्हें मतदान केन्द्र में उनके केवल मूल पासपोर्ट ( अन्य कोई पहचान दस्तावेज नहीं ) के आधार पर ही पहचाना जाएगा।जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान करने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र या आयोग द्वारा निर्धारित उपरवर्णित 12 वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को मतदान दिवस 12 नवंबर को पहचान हेतु अपने साथ लेकर आएं।