घुमारवीं (बिलासपुर) पवन चेन्देल
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश घुमारवीं अमन सूद की अदालत में आरोपी मदनलाल पुत्र हरदयाल गांव पड़ासला तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश को एनडीपीएस की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹1,10,000 जुर्माने की सजा सुनाई
उप जिला न्याय वादी उमेश कुमार शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 25 जून 2015 को थाना घुमारवीं पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी मदनलाल अपनी गाड़ी ने मादक पदार्थ लाने व ले जाने का काम करता है सूचना के आधार पर घूम आर्मी थाना पुलिस ने कलर मोड़ के समीप नाका लगाया और मदनलाल को एक अन्य आरोपी प्रवीण कुमार के साथ उपरोक्त गाड़ी में रात को करीब 11:30 बजे 100 ग्राम चरस के साथ पकड़ा ।
पुलिस जांच में आरोपी ने अपने घर से 1 किलो 800 ग्राम चरस व 50 ग्राम अफीम भी बरामद करवाई आरोप सिद्ध होने पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए एनडीपीएस की धारा 20 सी के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹1,00,000 जुर्माना तथा धारा 18 सी के तहत 2 वर्ष के कठोर कारावास वह 10,000 जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी इस मामले में दो अन्य आरोपियों लालचंद व प्रवीण कुमार को अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।