जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने जानकारी दी
शिमला / 23 दिसम्बर / न्यू सुपर भारत
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज यहां बताया कि राज्य नगर निगम निर्वाचन नियम, 2012 के तहत टूटीकंडी, नाभा एवं फागली वार्ड की मतदाता सूचियों से संबंधित दावे एवं आक्षेप तहसीलदार शहरी, जबकि समरहिल और बालुगंज वार्ड की मतदाता सूची के पुनःनिरीक्षण के लिए दावे एवं आक्षेप नायब तहसीलदार शिमला शहरी के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि पुनः निरीक्षण अधिकारी मतदाता सूचियों के अपडेट व दावे एवं आक्षेपों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के नियमानुसार कार्य करेंगे।उपायुक्त ने बताया कि दावे एवं आक्षेप प्रस्तुत करने की तिथि 26 दिसम्बर, 2022 से 04 जनवरी, 2023 तक निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त दावे एवं आक्षेपों पर निर्णय की तिथि 16 जनवरी, 2023 तय की गई है। निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील करने की तिथि 19 जनवरी, 2023 निर्धारित की गई है तथा अपीलों पर निर्णय की तिथि 28 जनवरी, 2023 निर्धारित की गई है।आदित्य नेगी ने जानकारी दी कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 31 जनवरी, 2023 तक कर दिया जाएगा।