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ऑमीक्रोन की आशंका के बीच जिलाधीश ने जारी किए विशेष आदेश

हमीरपुर / 06 दिसंबर / न्यू सुपर भारत

कोविड-19 के नए वेरियंट ऑमीक्रोन की आशंका के मद्देनजर जिलाधीश देबश्वेता बनिक ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत विशेष आदेश जारी किए हैं।

  जिलाधीश ने बताया कि कोविड-19 के नए वेरियंट ऑमीक्रोन के फैलने की आशंका को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं तथा विदेशों से आने वाले सभी लोगों की विशेष निगरानी पर बल दिया है। इसी के तहत जिला हमीरपुर में भी विशेष ऐहतियात बरतने के आदेश जारी किए गए हंै।

उन्होंने बताया कि जिला में विदेशों से आने वाले लोगों की विशेष निगरानी की जाएगी। हाई रिस्क वाले देशों से आने वाले लोगों को 7 दिन के होम क्वारंटीन में रहना होगा।

विदेश से आने वाले हर व्यक्ति को अपने ग्राम पंचायत या नगर निकायों के पदाधिकारियों अथवा सचिवों एवं कार्यकारी अधिकारियों को सूचित करना होगा। ये पदाधिकारी और अधिकारी तुरंत संबंधित खंड चिकित्सा अधिकारी को विदेशों से आने वाले लोगों की सूचना देंगे। जिलाधीश ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रतिदिन ऐसे लोगों का डाटाबेस तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

आदेशों के अनुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी होम क्वारंटीन में रखे गए लोगों की निगरानी आशा वर्कर्स के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे। सात दिन के होम क्वारंटीन के बाद खंड चिकित्सा अधिकारी इन लोगों के आरटी-पीसीआर टेस्ट सुनिश्चित करेंगे।

इनमें से कोई व्यक्ति अगर पॉजीटिव पाया जाता है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार उपचार शुरू करवाना सुनिश्चित करेंगे तथा संक्रमित लोगों के सैंपल जीनोमिक टेस्टिंग के लिए भेजे जाएंगे। इनके प्राथमिक संपर्क में आए लोगों की पहचान 12 घंटे के भीतर करनी होगी और उन्हें भी तुरंत होम क्वारंटीन करके उनके आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाए जाएंगे।

जिलाधीश ने पुलिस, सभी एसडीएम, सीएमओ, बीडीओ, बीएमओ, अन्य संबंधित अधिकारियों तथा स्थानीय निकायों के पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में कोरोना संबंधी सभी आदेशों की अक्षरश: अनुपालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं।

उन्होंने सभी जिलावासियों से भी कोरोना संबंधी नियमों का पालन करने की अपील की है। इनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

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